First Film Promotion Policy: बिहार सरकार ने बीते दिन शुक्रवार को अपनी पहली फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है. जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस दौरान बैठक के बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने मीडिया को बताया, 'कैबिनेट ने बिहार की नई फिल्म प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है.
बिहार में फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं और कई अवसर हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एस सिद्धार्थ ने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार के कला, संस्कृति और युवा मामलों के विभाग से आया है.
इस बीच कला, संस्कृति एवं युवा मामले विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमरा ने बताया कि नई नीति के तहत फिल्म मेकर्स को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली फिल्में बनाने के लिए सहायता मिलेगी. उन्होंने बिहार के दर्शनीय स्थलों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे को फिल्म मेकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बताया. उन्होंने कहा, "नीति में क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य में फिल्में, डाक्यूमेंट्री और सीरियल बनाने के लिए 4 करोड़ रुपये तक का वित्तीय अनुदान शामिल है. बशर्ते की फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में होनी चाहिए.
इसके अलावा, नीति भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्मों के लिए कई फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रदान करती है, उन्होंने कहा कि यह नीति सभी सरकारी अनुमतियों के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' बनाया जाएगा , साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी.
फिल्म प्रमोशन नीति 2024 कैबिनेट से पास होने के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के जरिए से बढ़ाना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में शानदार फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना, फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना है. इस क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म प्रमोशन नीति 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग और इससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिये भी अनुदान दी जाएगी. इस नीति के अंतर्गत फिल्म मेकर को राज्य में फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय मदद सरकार द्वारा दी जाएगी.