ज्ञानवामी मामले में एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. जिसने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने 'व्यास तहखाना' के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी. 1 अप्रैल सोमवार को CJI को डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का उत्तर से, फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी- अपनी जगह जारी रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के 'नमाज' पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा 'पूजा' की पेशकश तक ही सीमित है. 'तहखाना' क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सकें.
Supreme Court refuses to stay the Allahabad High Court order which had upheld the Varanasi district court's order allowing Hindus to perform prayers of deities inside the ‘Vyas Tehkhana’, southern celler of Gyanvapi mosque.
— ANI (@ANI) April 1, 2024
Supreme Court says bearing in mind the fact that the… pic.twitter.com/bINoRVSVO2
सुप्रीम कोर्ट ने 'व्यास तहखाना' के अंदर देवताओं की 'पूजा' पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू वादी को नोटिस भी जारी किया.