सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, कोर्ट ने भेजा नोटिस

Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बडा झटका लगा है.

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Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का आदेश दिया है. इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी ईडी (Ed) द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के सामने अपनी व्यक्तिगत बात रखी थी.

सुनवाई 9 जुलाई को

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता समेत सभी पक्ष को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए. अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की गई है.

वकील वैभव सिंह द्वारा की गई

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 6 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया को यह भी आदेश दिया कि यदि उनके संज्ञान में लाया जाता है कि समान सामग्री को फिर से पोस्ट किया गया है तो वे उसे हटा दे. 

वर्ष 2021 के तहत प्रतिबंधित

इस अपनी याचिका में वकील वैभव सिंह ने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में जब पेश किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प को चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, यह दिल्ली हाईकोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, वर्ष 2021 के तहत प्रतिबंधित है.

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