Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें कम कर दी है. अदालत ने उनका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट द्वारा यह फैसला उस घटना के कई महीनों बाद आया है जब कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया था.
रणवीर ने इस शो के दौरान माता-पिता के बारे में अनुचित और विवादास्पद टिप्पणी कर दिया था. जिसके बाद देश के कई थानों में उनके खिलाफ एफआईआर और कानूनी शिकायतें दर्ज की गई थी. हालांकि 18 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एक शर्त भी रखा था. जिसमें उनसे कहा गया था कि वह अपना पासपोर्ट ठाणे नोडल साइबर पुलिस के पास जमा करें और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ें. हालांकि उस वक्त रणवीर ने ऐसा किया लेकिन बाद में रणवीर ने अदालत से पासपोर्ट वापसी के लिए अनुरोध किया. जिसमें कहा गया था कि उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता और उनके खिलाफ पुलिस जांच पूरी होने का हवाला देते हुए अपना पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था. उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए, जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की पीठ ने नोडल साइबर पुलिस को रणवीर का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया. हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान यदि आवश्यक हो तो यूट्यूबर को पूछताछ के लिए उपलब्ध होना चाहिए.
अदालत ने यह भी कहा कि वह अगली सुनवाई में रणवीर के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक साथ जोड़ने के अनुरोध पर फिर से विचार करेगी. पिछले सत्र के दौरान रणवीर के वकील ने पासपोर्ट जारी करने के लिए तर्क दिया था. जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि यह रणवीर की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अक्सर काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है. उनके वकील ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें तीन बार और असम पुलिस ने एक बार बुलाया था और सभी मौकों पर इलाहाबादिया मौजूद थे.