एक्टर की खुशियों पर लगा ग्रहण! जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब लुकआउट नोटिस जारी

Siddique Rape Case: केरल पुलिस ने मलयालम अभिनेता के खिलाक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया हैं. इससे पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. अब पुलिस इस मामले में दोबारा कार्रवाई करेगी.

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Courtesy: Credit: Social Media

Malayalam Actor Siddique Rape Case: मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और अब केरल पुलिस ने सिद्दीकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले अभिनेता सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज हुई थी.

अब लुकआउट नोटिस में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. 24 सितंबर को कोर्ट द्वारा सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद से वो लापता हैं. 

मीडिया के माध्यम से लगाया बलात्कार का आरोप

पिछले महीने मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई पहल नहीं की. अपनी शिकायत में एक युवा महिला अभिनेता ने मीडिया के माध्यम से बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद सिद्दीकी को अभिनेताओं के संगठन एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) के महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा था. फिर उनके खिलाफ तिरुवनंतपुरम शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

खुद को सही साबित नही कर पाए थे सिद्दीकी

न्यायाधीश एस.एस. डायस ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले की समग्र जांच, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की अपराध में संलिप्तता स्थापित करती है. यह दर्शाया गया है कि अपराध की उचित जांच के लिए वादी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है. 

सिद्दीकी की इस दलील का जवाब देते हुए कि शिकायत विश्वसनीय नहीं है, अदालत ने कहा कि यह पीड़ित की परिस्थितियों के प्रति अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है. अदालत ने बताया कि महिला का यौन उत्पीड़न का अनुभव उसके चरित्र का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसकी पीड़ा का सबूत था.

किसी महिला को बोलने के लिए दोषी ठहराने का प्रयास उसे चुप कराने की रणनीति हो सकती है, जो कानून के शासन के साथ असंगत है. यह कहते हुए कि कथित घटना और शिकायत दर्ज करने के बीच आठ साल बीत चुके हैं, अदालत ने बताया कि यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ित मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक विकारों से पीड़ित हो सकते हैं जिन्हें आघात के संदर्भ में समझा जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला 

यह घटना कथित तौर पर 2016 में तिरुवनंतपुरम के एक होटल के कमरे में हुई थी. सिद्दीकी ने कथित तौर पर 2014 में फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से संपर्क किया था और अक्सर फोन और स्काइप के माध्यम से उससे और उसकी मां के साथ बातचीत की, पीड़िता को सिनेमा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का वादा किया.

2016 में, आरोपी ने पीड़िता और उसके माता-पिता को एक फिल्म स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म के बाद, उसने पीड़िता को नई फिल्म के बारे में बात करने के लिए एक होटल के कमरे में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया.

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