Pakistan Toshakhana Case: पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आज (1 अप्रैल) पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत देते हुए उनकी `14 साल की सजा को निलंबित कर दिया है. वहीं कोर्ट के जज के अनुसार मम ले की अगली सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद होगी.
बता दें, कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए 31 जनवरी को पाकिस्तान की NAB कोर्ट ने दोनों को 14-14 साल की सजा सुनाई थी.
NAB कोर्ट द्वारा सुनाई गई 14 साल की सजा को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस दौरान आज मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने दंपती की सजा रद्द कर दी. कोर्ट ने उन्हें जमानत देकर अस्थाई राहत भी दी. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि सजा को रद्द करने और अपराध से बरी करने की अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी.
Islamabad High Court (IHC) suspends the sentence of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) founder Imran Khan and his spouse, Bushra Bibi, in the Toshakhana case: Pakistan's Geo News
— ANI (@ANI) April 1, 2024
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तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय इमरान खान पर पाकिस्तान के पीएम रहने के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है. तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए. खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया.