सिख विरोधी दंगे : हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी करार

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया. यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है.  

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Courtesy: social media

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया. यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है.  

हत्या के मामले में सज्जन कुमार की दोषी करार  

सज्जन कुमार को हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अब उनके खिलाफ अधिकतम मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास की सजा का फैसला हो सकता है. यह मामला सिख समुदाय के खिलाफ 1984 में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जिनमें हजारों सिखों को शिकार बनाया गया था.  

2 लोगों की हत्या के लिए दोषी 

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में बुधवार (12 फरवरी) को सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी करार दिया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और सजा पर बहस की तारीख 18 फरवरी तय की. सजा सुनाए जाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया.

1984 के सिख विरोधी दंगों की भयंकर यादें

यह मामला 1 नवंबर 1984 को पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार थाना क्षेत्र के राज नगर इलाके में दो सिखों की हत्या से जुड़ा है. उस दिन शाम करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच, सज्जन कुमार के नेतृत्व में दंगाइयों की एक भीड़ ने लोहे के सरियों और लाठियों से पीट-पीटकर सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

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