Bharatiya Nyaya Sanhita bill: भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया. इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं. इस बिल के अनुसार अगर कोई लड़का अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की से शादी करेगा तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा साथ ही अगर किसी नाबालिग के साथ गैंगरेप होता हौ तो सभी गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि, गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाएगा. वहीं नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है.
बिल में क्या प्रावधान-
अमित शाह ने कहा, ”महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए हैं. शादी, रोजगार और प्रमोशन के झूठे वादे या गलत पहचान बताकर जो भी यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार मोदी सरकार लाने जा रही है.”उन्होंने कहा, ”गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है. 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है.”
इस बिल में कहा गया कि, अगर कोई पुरुष धोखे से या झूठे वादों में फंसाकर, बिना विवाह किए किसी महिला से सादी करने का वादा करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध माना जाएगा. हालांकि यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा लेकिन इस गलती के लिए 10 साल की सजा दी जाएगी साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
आपको बता दें कि इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं. बिल में किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. माना जा रहा है कि इस प्रावधान से सरकार लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी में है.
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