Supreme Court On Bengal Teachers Recruitment Case: कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसपर पश्चिम बंगाल के लगभग 25500 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के लिए आदेश पर फैसला लिया है. 16 जुलाई को मामले में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लोगों की भर्ती भ्रष्टाचार के जरिए हुई है, उनको नौकरी से बाहर करना बेहतर है.
राज्य सरकार कि तरफ से ये बताया गया कि 7 से 8 हजार लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई मामले की जांच जारी रखे. लेकिन गिरफ्तारी न करे. सीजेआई ने मामले का सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल में घोटाले को "सिस्टमैटिक फ्रॉड" करार दिया. जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आधिकारी 25, 753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजीटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वकीलों से पूछा कि सार्वजनिक नौकरी काफी दुलर्भ है. अगर जनता का विश्वास चला जाता है तो कुछ बचेगा नहीं. ये धोकाधड़ी है. आज के समय सार्वजनिक नौकरियां काफी दुर्लभ हैं. अगर उनकी नियुक्ति को बदनाम कर दिया जाता है तो सिस्टम में क्या रह जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों अगर विश्वास खत्म हो जाएगा, आप इसे कैसे मानते हैं?"