FIR Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में POCSO एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है. इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की तरफ से दी गई. दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी पर पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप मे यह मामला दर्ज किया है.
इस दौरान NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.
NCPCR अध्यक्ष ने आगे कहा कि यह मामला गंभीर है. इसलिए जल्द से जल्द राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देरी कर चुकी है, इसलिए अब और देरी नहीं करनी चाहिए.
इस दौरान बार एंड बेंच के अनुसार इससे पहले मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश म्हादलेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है. बता दें, कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ को राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट को डिलीट कर दिया है. म्हादलेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस नेता ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तस्वीर को पोस्ट किया था.
पुलिस की रिपोर्ट के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट से याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया, क्योंकि म्हाडलेकर की तरफ से जिस राहत की मांग की गई थी, वह मिल चुकी है. इस दौरान पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है.
इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ बीते साल सितंबर 2021 में POCSO एक्ट की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मामला दर्ज किया गया था.