Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने सजा की घोषणा कर दी है. अदालत ने हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा व पांचवे आरोपी अजय सेठी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है. उम्र कैद की सजा पाने वाले में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय का नाम शामिल है. वहीं कोर्ट ने इन चारों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि निचली अदालत ने अजय सेठी को हत्या का दोषी मनाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता( आईपीसी) की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया था. इसके बाद आज कोर्ट द्वारा जब सजा का एलान किया गया तो अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई गई.
2008 में हुई थी महिला पत्रकार की हत्या
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या आज से 15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस समय सौम्या नाइट शिफ्ट कर ऑफिस से अपने घर लौट रही थी. पुलिस को उनकी लक्ष उनकी कार से बरामद हुई थी. पुलिस को इस हत्याकांड मामले का खुलासा करने में 6 महीने का समय लगा था.
2009 में पकड़े गए थे पांचों आरोपी
पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी हत्या के पीछे का कारण लूटपाट की घटना को अंजाम देना था. हत्या में शामिल पांचों को पुलिस द्वारा 2009 में ही हिरासत में ले लिए गया था. पुलिस ने इन आरोपियों पर मकोका लगाया था. वहीं मालिक और 2 अन्य आरोपियों रवि कपोर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में भीदोषी करार दिया जा चुका है.