ED केस में दिल्ली सीएम को SC से मिली अंतरिम जमानत, अब 3 जजों की बेंच करेंगे सुनवाई

ईडी जांच में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है. इस खबर से आप कार्यकर्ता में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. हालांकि,जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में ही रहेंगे. अब सीएम के मामले पर तीन सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि वे वर्तमान में आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही एक अलग मामले की जांच के कारण हिरासत में हैं. अब सीएम के मामले पर तीन सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी. कायास लगाया जा रहा है कि, बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल सीबीआई के जांच से बाहर रहेंगे.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने जमानत देते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वो दिल्ली के सीएम को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती है. अदालत ने कहा कि, ये फैसला केवल अरविंद केजरीवाल ही ले सकते हैं.

इस्तीफा को लेकर अदालत ने कही ये बात

इस्तीफा की मांग वाली दलील पर अदालत ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वह दिल्ली के सीएम बने रहना चाहते हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने एक्स पर लिखा और शराब नीति मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आप ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते'.

सीबीआई मामले में जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज ईडी मामले में जमानत मिली है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया है. हालांकि, वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि, वो फिलहाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

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