Delhi News: दिल्ली सरकार ने अक्टूबर के महीने में निगम की मीट पॉलिसी को पारित किया था. लेकिन अब फिर से सरकार ने इसके बदलाव जारी किए हैं. मीट विक्रेताओं के विरोध और उसकी परेशानी को देखते हुए आप सरकार ने मीट पालिसी में बदलाव जारी करने के निर्देश दिए हैं. जहां धार्मिक स्थलों के मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल जैसी शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया को आप पार्षदों ने शुरु किया है. 28 दिसंबर को प्रास्तव आप पार्षद सुल्तान आबाद और आमिन मलिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था. जिसे आप सरकार ने पारित कर दिया है.
दिल्ली सरकार ने पारित प्रस्ताव के तहत धार्मिक स्थल से मीट की दुकान खोलने की दूरी 100 मीटर करने की बात की गई है. जबिक अक्टूबर माह में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें 70 से 100 मीटर को बढ़कार 150 मीटर किया गया था. इसके साथ ही नए लाइसेंस शुल्क और नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने को भी कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
अक्टूबर माह में जो नीति पारित की गई थी. उसमें दुकान और लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क सात हजार रुपये कर दिया था. इसे पांच हजार रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके साथ ही एक श्रेणी की कालेनियों में मीट की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जगह में 10 वर्गमीटर की संपत्ति पर दुकान खोली जा सकेगी. इसके अलावा मीट की दुकान सील होने पर उसकी सील खोलने के लिए जुर्माने की राशि को 50 हजार से घटाकर 10 हजार करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है. पूर्वकालिक उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद गठित हुए दिल्ली नगर निगम को लेकर एकीकृत नीति और शर्तों को अक्टूबर माह में हुई सदन की बैठक में पारित किया गया था.
इससे पहले दिल्ली नगर निगम ने सभी 12 क्षेत्रों में मांस की दुकानों के लिए एक समान लाइसेंसिंग नीति का प्रस्ताव रखा था. जिसके बाद ऐसी दुकानों को धार्मिक स्थानों से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक था. एमसीडी ने प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 लाख रुपये और दुकानों के लिए 18,000 रुपये तक के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए एक निश्चित शुल्क का भी प्रस्ताव रखा गया था. इसे भी सुनिश्चित होगा कि चिकन और मछली की बिक्की के लिए आवंटित फ्लेटफॉर्मों को नियमित किया जाए. प्रास्ताव को मंजूरी के लिए मंगलवार को सदन की बैठक में रखा गया था. जिसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.