Delhi News: CM अरविंद केजरीवाल व आप नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट का फरमान, पढ़ें क्या है मामला

Delhi News: गुजरात हाई कोर्ट ने बीते दिन यहां एक कोर्ट को आदेश दिया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आप (आम आदमी पार्टी) नेता संजय सिंह व सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों के कारण दायर आपराधिक मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिकाओं को किसी दूसरे न्यायाधीश को सौंप दिया जाए. […]

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Delhi News: गुजरात हाई कोर्ट ने बीते दिन यहां एक कोर्ट को आदेश दिया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आप (आम आदमी पार्टी) नेता संजय सिंह व सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों के कारण दायर आपराधिक मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिकाओं को किसी दूसरे न्यायाधीश को सौंप दिया जाए.

मेट्रोपोलिटन अदालत

न्यायाधीश समीर दवे की पीठ ने अहमदाबाद के जस्टिस को निर्देश दिया कि मेट्रोपोलिटन कोर्ट द्वारा जारी किए सम्मन के खिलाफ दोनों नेताओं की याचिका को किसी दूसरे न्यायाधीश को भेज दिया जाए. जो मामला मिलने के 10 दिन में उस पर अपना फैसला देंगे. इस मामले पर सुनवाई कर रहे प्रभारी न्यायाधीश अभी छुट्टी पर हैं. वहीं उन्होंने इसके लिये 16 सितंबर की तारीख तय कर रखी है. अथवा मेट्रोपोलिटन कोर्ट में 31 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली थी.

वकील का बयान

शिकायतकर्ता गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से वकील निरुपम नानावटी ने बताया कि वे कोर्ट में आखिरी सुनवाई के साथ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं के उचित समय के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को आपराधिक मामले की सुनवाई को रोकने के लिए कोई विरोध नहीं करेंगे. जानकारी दें कि हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं की याचिका का निस्तारण किया है. उन्होंने बताया कि कोई उन्हें अर्जी को दायर करवाने से नहीं रोक सकता. वहीं वे विद्वान मजिस्ट्रेट के आवेदन पर विचार विमर्श कर सकते हैं. हमें किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है.