Delhi News: दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सुविधा, SC का आदेश

Delhi News: दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया। दरअसल दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों को दिल्ली में बाइक सर्विस देने से मना किया था जिसके बाद […]

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Delhi News: दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया। दरअसल दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों को दिल्ली में बाइक सर्विस देने से मना किया था जिसके बाद ये कंपनियां हाई कोर्ट गईं जहाँ से उन्हें राहत मिल गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को बड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कोई रोक भी नहीं है।  केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक दो पहिया वाहनों को कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दरअसल दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो को दिल्ली में बाइक सर्विस देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सरकार इस पर नई पॉलिसी लेकर आएगी जिसके बाद ये कंपनियां दिल्ली में बाइक सर्विस दे पाएंगी। फिलहाल ओला, उबर और रैपिडो इस आग्रह के साथ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे कि जब तक दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना लेती तब तक उन्हें बाइक सर्विस देने की अनुमति दे दी जाए। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को अनुमति दे दी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोर्ट का आदेश पलटते हुए नए आदेश में इन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

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