Delhi: राघव चड्ढा के समर्थन में बोली शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता, बीजेपी के इरादे गलत

Delhi: शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र की सरकार की तरफ से आप (आम आदमी पार्टी) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली करने के आदेश पर अपनी बात रखी है. प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का ने बताया कि, अगर रिकॉर्ड की जांच की जाए, तो यह पाया जा सकता है कि, […]

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Delhi: शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र की सरकार की तरफ से आप (आम आदमी पार्टी) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना बंगला खाली करने के आदेश पर अपनी बात रखी है. प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का ने बताया कि, अगर रिकॉर्ड की जांच की जाए, तो यह पाया जा सकता है कि, कितने अधिक संख्या में लोग अवधि आवंटन से बाहर नजर आते हैं. जिसके बावजूद भी बंगले में बने रहते हैं. इसके उपरांत बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसे घर मिल गए हैं, जिसके वे हकदार नहीं हैं. उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति पर निशाना साधना सत्तारूढ़ दल के प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार को साबित करता है.

प्रियंका चतुर्वेदी का बयान

प्रियंका चतुर्वेदी बीते दिन दिल्ली में संजय सिंह आजाद के घर पर उनके पिता व उनकी धर्मपत्नी अनिता सिंह से खास मुलाकात की. इसी दौरान उन्होंने बताया कि, संजय के खिलाफ ED की कारवाई राजनीति से जुड़ी हुई है. वहीं केंद्र सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है. आगे प्रवक्ता कहती हैं कि इस पूरे संघर्ष में हम उनके साथ है.

पूरा मामला

आप (आम आदमी पार्टी) सांसद राघव चड्ढा को हायर कटेगरी का बंगला अलॉट किया गया था. जबकि इस मुद्दे का खुलासा होने के उपरांत ये पूरा मामला राजनीति विवाद का विषय बना हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक अब सांसद को इस बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया गया है. गौरतलब है कि, राघव चड्ढा को साल 2022 के जुलाई में टाइप 7 बंगला दिया गया था. वहीं यह बंगला उन्हें राज्यसभा सांसद बनने पर मिला था. इसके बावजूद साल 2023 में सचिवालय ने यह बताते हुए आवंटन रद्द किया कि, सांसद राघव चड्ढा टाइप 7 बंगले के लायक नहीं थे.

सांसद का बंगले पर अधिकार नहीं

बता दें कि, आप सांसद राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश मिला है. परन्तु उन्होंने 18 अप्रैल को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालत गए, जहां कोर्ट ने बंगला खाली कराने के मामले पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद भी 7 अक्टूबर को इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बताया कि, चड्ढा बंगले पर पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं.