JEE Advanced 2025: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में JEE Advanced 2025 की परिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि उन छात्रों को विशेष अवसर दें, जिन्होंने किसी कारणवश 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिए.
इस आदेश के तहत, ऐसे छात्रों को जेईई एग्जाम में तीन बार प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 जनवरी 2025 को जेईई एडवांस 2025 के प्रयासों की संख्या को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को संयुक्त प्रवेश बोर्ड शुरुआती के अधिसूचना के आधार पर तीन बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. यह याचिका 22 स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई थी.
संयुक्त बोर्ड ने 5 नवंबर को यह फैसला लिया था कि 2023, 2024 और 2025 में ग्रेजुएशन करने वाले छात्र जेईई एडवांस में परीक्षा देने के पात्र होंगे. खैर, महज 13 दिन बाद पात्रता को घटाकर केवल 2024 और 2025 वाले बैच के छात्रों तक सीमित कर दिया. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह ने कहा कि इस दौरान कई छात्रों ने यह सोचकर अपना कोर्स छोड़ दिया कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. ऐसे में अब उन्हें अयोग्य ठहराना उनके लिए अनुचित होगा.
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने 2023 में अपनी कक्षा 12वीं पास की थी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले लिया था. परंतु जब जेईई एडवांस 2025 परीक्षा की डेट दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई, तो उन्होंने जेईई परिक्षा की तैयारी शुरू कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संयुक्त प्रवेश बोर्ड को आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे.