AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR, पुलिस इन्स्पेक्टर को धमकाने का आरोप

Telangana Election 2023: संतोष नगर पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर धारा 353, 153(a), 506, 505(2) और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

Date Updated
फॉलो करें:

हाइलाइट्स

  • AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR
  • पुलिस इन्स्पेक्टर को धमकाने का आरोप

Telangana Election 2023: एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. बता दें कि उनपर चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस इन्स्पेक्टर को खुलेआम धमकाने का आरोप लगा है. संतोष नगर पुलिस ने उनपर धारा 353, 153(a), 506, 505(2) और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. 

बता दें कि कल यानि मंगलवार को उन्होंने हैदराबाद के ललितबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते  समय ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस इन्स्पेक्टर को धमकी दी थी. और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पुलिस इन्स्पेक्टर ने उनसे आदर्श आचार संहिता के तहत समय पर मीटिंग खत्म करने को कहा था. 

अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को दी धमकी 

अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को धमकाते हुए कहा की अगर वह अपने समर्थकों को इशारा कर दें, तो उन्हें यहां से भागना पड़ जाएगा. आपको क्या लगता है की चाकुओं और गोलियों को खाने के बाद मैं बीमार हो गया हूं. मुझमें अभी भी बहुत हिम्मत है. अभी पांच मिनट बाकी और मैं पांच मिनट और बोलूंगा. 

बयान को लेकर क्या बोली भाजपा?

ओवैसी के इस बयान को लेकर भाजपा ने  अपनी प्रतक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के समर्थन की मदद से एआईएमआईएम एक  क्रिमिनल एंटरप्राइजेज बन गया है. इसने हैदराबाद शहर को वंचित और अपराधग्रस्त रखा है. अब  इस गंदगी को साफ करने का समय आ गया है. बीजेपी सरकार में अकबरुद्दीन की इस हरकत पर बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा.

Subscribe to Our YouTube Channel!

Stay updated with our latest videos. Click the button below to subscribe now!