GST Council Decisions: ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर देना होगा 28% कर, कैंसर की दवा पर नहीं लगेगा GST

GST Council Decisions: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में परिषद की 50वीं बैठक के समापन के बाद कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया है. वहीं कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं […]

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GST Council Decisions: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में परिषद की 50वीं बैठक के समापन के बाद कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया है. वहीं कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है.

वहीं कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं. मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं. नकली ज़री धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं.

निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान यह भी है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दी गई है. जीएसटी कांउंसिल की 50वीं बैठक में फैसला लिया है. गाड़ियों के रजिट्रेशन का अब राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा.

सीतारमण ने कहा, “ऑनलाइन गेमिंग पर बहुत गहन चर्चा हुई. MeitY खेलों के समावेशन या बहिष्करण की एक सूची प्रदान करने की संभावना है. कराधान पर हमारी स्थिति स्पष्ट है. हम अभी भी इसे MeitY के नियमों के साथ संरेखित करेंगे.”

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, सीतारमण से पूछा गया कि क्या सरकारें बच्चों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए ई-गेमिंग को हतोत्साहित करना चाहती हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद किसी भी उद्योग को खत्म नहीं करना चाहती लेकिन ऐसे उद्योगों पर कर की दर को आवश्यक वस्तुओं के स्तर तक कम करके देश में गलत संदेश भी नहीं देना चाहती.