Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर HC का बड़ा फैसला, 'व्यासजी के तहखाने' में पूजा पर रोक नहीं

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

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Gyanvapi Masjid Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. मुस्लिम पक्ष ने 'व्यासजी के तहखाने' में पूजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी ने हाईकोर्ट में सबसे पहले अपना पक्ष रखा. इसके बाद हिंदु पक्ष की तरफ से दलीलें कोर्ट के सामने पेश की गई. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की गई है. तब तक के लिए 'व्यासजी के तहखाने' में पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. फिलहाल, कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है.

वाराणसी ज्ञानवापी मामले को लेकर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने मांग को लेकर एडिशनल रिलीफ मांगी थी. कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद कमेटी की आपत्ति को नजर अंदाज कर पूजा करने की इजाजत दे दी गई है. जिस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी.

सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

ज्ञानवापी मामले कोर्ट के फैसले के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए है. आज भी वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास के पूरे एरिया में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. यूपी पुलिस लगातार यहां पहरा दे रही है.

बता दें, ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के फैसले के बाद पूजा- पाठ किया गया. इसी को लेकर आज पुलिस द्वारा पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है. जिससे किसी भी तरह की आराजक घटना को अंजाम न दिया जा सके. 

मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत से मांगा 15 दिन का समय 

ज्ञानवापी परिसर में  स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला कोर्ट में पहुंच गया है. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक इस आदेश को लागू ना किया जाए. हाई कोर्ट में याचिका दसखिल करने को लेकर टाइम मांगा गया है. 

इससे पहले किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख 

आपको बता दें, कि इससे पहले ज्ञानवापी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें हिन्दू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के नादार पूजा करने की अनुमति दी गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहीं थी ये बातें 

एक जानकारी के अनुसार, मुस्लिम पक्ष की कानूनी टीम में वकील फुजैल अय्यूबी, निजाम पाशा और आकांशा शामिल थे. उन्होंने  गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया और वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वह कोई कानूनी उपाय खोज सके. इस दौरान रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे  न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे. कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा. 

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