नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लेने के बारे में एक फरवरी को दलीलें सुन सकती है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बुधवार को यह देखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी कि जैन ने शिकायत से संबंधित दस्तावेज स्वराज को सौंप दिए हैं.
न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा, “शिकायतकर्ता की ओर से कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए हैं. इनकी प्रति प्रस्तावित आरोपी संख्या एक के वकील को दे दी गई है... संज्ञान लेने के मुद्दे पर आगे की दलीलें एक फरवरी 2025 को सुनी जाएंगी.”
जैन का आरोप है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर 2023 को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
शिकायत के मुताबिक, स्वराज ने जैन के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये नकद बरामद होने का “झूठा दावा” किया था.
जैन का दावा है कि स्वराज ने अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए झूठे बयान दिए और उन्हें “भ्रष्ट एवं धोखेबाज” कहकर बदनाम किया.
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