Aadhar Pan card Linking: अगर अभी तक नहीं कराई है PAN-Aadhar लिंकिंग, तो इस मुसीबत के लिए हो जाएं तैयार

Aadhar Pan card Linking: आधार और पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। इसी साल के मार्च महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून डेडलाइन रखी थी लेकिन वो अब खत्म होने वाली है। वैसे तो लगातार इस बात के लिए जनता से अपील की जा रही थी कि […]

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Aadhar Pan card Linking: आधार और पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। इसी साल के मार्च महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून डेडलाइन रखी थी लेकिन वो अब खत्म होने वाली है। वैसे तो लगातार इस बात के लिए जनता से अपील की जा रही थी कि अपने आधार और पैन को लिंक करवा लीजिए लेकिन कई लोगों ने आखिरी समय तक भी अपने पैन आधार लिंक नहीं करवाए जिसके चलते डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाना पड़ा।

फिलहाल 30 जून से पहले अगर कोई आधार और पैन लिंक कराना चाहता है तो वह ₹1000 जुर्माना देकर इसे करवा सकता है। इस के बावजूद भी जिन लोगों के आधार और पैन लिंक नहीं होंगे उनके लिए भारी समस्या होने वाली है।

हाल ही में आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी की अगर पैन और आधार लिंक नहीं होंगे तो पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 30 जून के बाद अगर कोई पैन-आधार लिंकिंग करवाता है तो उसे ₹10,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

सिर्फ इतना ही नहीं अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसका टैक्स रिफंड अटक जाएगा। टैक्सपेयर्स को ज़्यादा टीसीएस और टीडीएस देना होगा इसके साथ-साथ बैंकिंग से जुड़ें कामकाज में भी बाधा आ सकती है।

कैसे करें पैन आधार लिंक

चलिए आपको बताते हैं कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक  कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्कम टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। लॉगिन के बाद मेनू बार पर प्रोफ़ाइल सेटिंग्स पर जाएं फिर लिंक आधार पर क्लिक करें। पैन से संबंधित जो जानकारी पूछी जाए उसे दर्ज करें और फिर आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करके लिंक बटन पर क्लिक कर दें। आपके पास वेरिफाई का मैसेज आ जाएगा।