भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं... एंट्री लेना अब आसान नहीं! जानें आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 में क्या होगा खास?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संसद के निचले सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इल विधेयक के लागू होने के बाद नियम में कई बदलाव होंगे.

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Courtesy: Social Media

Immigration & Foreigners Bill 2025: लोकसभा से गुरुवार को आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य आव्रजन को नियंत्रित करने वाले चार मौजूदा कानूनों अर्थात् पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम को बदलना है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संसद के निचले सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, उन्हें देश में एंट्री नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि देश कोई 'धर्मशाला' नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास में योगदान देने वालों का हमेशा स्वागत किया जाता है.

मुख्य प्रावधानों में कई बदलाव

नए कानून में विदेशियों के भारत में प्रवेश करने, रहने और घूमने के तरीके में व्यापक बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मुख्य प्रावधानों में सभी विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य वीज़ा आवश्यकताएं, प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीकृत आव्रजन ब्यूरो की स्थापना और विदेशी आगंतुकों के लिए कड़े पंजीकरण प्रोटोकॉल लागू करना शामिल है. यह कानून केंद्र सरकार को विदेशियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले परिसरों को विनियमित करने का अधिकार देता है. जिसमें अधिकारियों के पास प्रतिष्ठानों को बंद करने, उनके उपयोग को संशोधित करने या विदेशी नागरिकों के विशिष्ट वर्गों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित करने की क्षमता होगी. 

भारत के आव्रजन ढांचे में व्यापक बदलाव

रिपोर्ट के अनुसार परिवहन प्रदाताओं को अब प्रस्थान करने से पहले आव्रजन अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी और व्यापक यात्री घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी. अनुपालन न करने पर दंड को काफी मजबूत किया गया है. वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को अब पांच साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा इसमें गिरफ्तारी की शक्तियों का भी विस्तार किया गया है. अब हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस अधिकारियों को आव्रजन उल्लंघन के लिए वारंट रहित गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है.

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भारत के आव्रजन ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाला है. इससे सरकार को विदेशी प्रवेश और आवाजाही का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए अधिक मजबूती मिलेगी. साथ ही अधिकारियों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश स्थापित किए गए हैं. लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक अब देश का कानून बनने से पहले चर्चा और अनुमोदन के लिए राज्यसभा में जाएगा.

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