Immigration & Foreigners Bill 2025: लोकसभा से गुरुवार को आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य आव्रजन को नियंत्रित करने वाले चार मौजूदा कानूनों अर्थात् पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम को बदलना है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संसद के निचले सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, उन्हें देश में एंट्री नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि देश कोई 'धर्मशाला' नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास में योगदान देने वालों का हमेशा स्वागत किया जाता है.
नए कानून में विदेशियों के भारत में प्रवेश करने, रहने और घूमने के तरीके में व्यापक बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मुख्य प्रावधानों में सभी विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य वीज़ा आवश्यकताएं, प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीकृत आव्रजन ब्यूरो की स्थापना और विदेशी आगंतुकों के लिए कड़े पंजीकरण प्रोटोकॉल लागू करना शामिल है. यह कानून केंद्र सरकार को विदेशियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले परिसरों को विनियमित करने का अधिकार देता है. जिसमें अधिकारियों के पास प्रतिष्ठानों को बंद करने, उनके उपयोग को संशोधित करने या विदेशी नागरिकों के विशिष्ट वर्गों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित करने की क्षमता होगी.
#WATCH | Delhi | Replying in the Lok Sabha on the Immigration and Foreigners Bill, 2025, Union Home Minister Amit Shah says, "...Those who pose a threat to the national security will not be allowed to enter the nation. The nation is not a 'Dharamshala'...If someone comes to the… pic.twitter.com/TBJDwURmN4
— ANI (@ANI) March 27, 2025
रिपोर्ट के अनुसार परिवहन प्रदाताओं को अब प्रस्थान करने से पहले आव्रजन अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी और व्यापक यात्री घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी. अनुपालन न करने पर दंड को काफी मजबूत किया गया है. वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को अब पांच साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा इसमें गिरफ्तारी की शक्तियों का भी विस्तार किया गया है. अब हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस अधिकारियों को आव्रजन उल्लंघन के लिए वारंट रहित गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है.
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 भारत के आव्रजन ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाला है. इससे सरकार को विदेशी प्रवेश और आवाजाही का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए अधिक मजबूती मिलेगी. साथ ही अधिकारियों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश स्थापित किए गए हैं. लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक अब देश का कानून बनने से पहले चर्चा और अनुमोदन के लिए राज्यसभा में जाएगा.