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मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, जेल में 17 महीने से थे बंद, कोर्ट ने दी राहत

Manish Sisodia Bail News: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुना दिया है. मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर खुशी जताई और कोर्ट के फैसले का नमन किया है.

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Courtesy: social media

Manish Sisodia Bail News: दिल्ली शराब घोटाले में 16 महीने से ज्यादा समय तक बंद मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत दे दी है. उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. ऐसी खबर है कि आज शाम ही सिसोदिया को जेल से रिहा भी कर दिया जाया जाएगा.

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. सिसोदिया पर आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोप हैं. जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच यह आदेश सुनाएगी. कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया को किन शर्तों के तहत मिली जमानत?

मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है पर इसमें कुछ शर्तें हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, इसका मतलब सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते. मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी. बता दें कि सिसोदिया को करीब 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा. हालांकि बीच-बीच में उन्हें अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते पेरोल दी गई थी.

आर्टिकल 21 के तहत सुनवाई का अधिकार

अदालत ने ये देखने के बाद याचिका मंजूर की कि मुकदमे में लंबी देरी ने सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है. बेंच ने कहा कि सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है

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