Modi Surname Case: मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

Modi Surname Case: आपराधिक मानहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, हम सेशंस कोर्ट में […]

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Modi Surname Case: आपराधिक मानहानि के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं. वहीं राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद.

आपको बता दें कि,  राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी. राहुल के वकील अभिषेक मनु ने अदालत में अपना तर्क पेश करते हुए कहा कि, शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल सरनेम मोदी है ही नहीं, उनका मूल सरनेम भुताला है, फिर इसपर मामला कैसे बन सकता है.राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का जिक्र किया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया. यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इस समुदाय में वही लोग पीड़ित है जो भाजपा के पदाधिकारी हैं दो मुकदमा कर रहे हैं.

जानिए क्या है मामला-

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी मे कर्नाटक के कोलार की एक रैली में जनता के समक्ष कहा था कि, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? राहुल गांधी के इसी बात को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था. इस मामले में IPC की धारा 499 और 500 के तहत एफआई दर्ज किया गया था.