मोमो के शौकीन हो जाए सावधान! हैदराबाद में इसे खाने से 10 लोग हुए बीमार

हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में खैरताबाद में एक मोमोज आउटलेट पर छापा मारा. जहां कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. 10 लोगों ने इस आउटलेट के खिलाफ शिकायत की थी.

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Courtesy: Social Media

Hyderabad Momos: भागदौड़ के जीवन में लोग आजकल बाहर का खाना खाते है. ऑफिस जाने वाले से लेकर कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों तक को स्टॉल फूड की आदत लग चुकी है. जिसका फायदा कारोबारी उठा रहे हैं. अपने फायदे के आगे उनको ये तक नहीं दिख रहा कि उनके खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है. हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में खैरताबाद में एक मोमोज आउटलेट पर छापा मारा. जहां कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था.

पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मोमोज के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें आ रही थी. जिसके बाद छाप मारकर खाने की क्वालीटी को चेक किया गया. लोगों ने बताया कि सड़क किनारे एक स्टॉल पर बेचे जाने वाले मोमोज खाने से दस लोग बीमार हो गएं. वहीं शहर में एक अलग जगह पर नाश्ता खाने के बाद एक महिला की कथित तौर पर मौत हो गई. हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

10 लोगों की बिगड़ी तबीयत

मोमोज दुकान वाले की शिकायत करते हुए पीड़ितों ने बताया कि वो पिछले सप्ताह बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक ही विक्रेता द्वारा बनाए गए मोमोज खाए थे. जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई. पीड़ितों द्वारा शिकायत मिलने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग के सहयोग से विक्रेता के स्थान का पता लगाया. जांच के दौरान शिकायत किए गए स्टॉलों पर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को इंगित करने वाले कई मुद्दे पाए गए.

दुकान पर लिया गया एक्शन

अधिकारी ने बताया कि दुकान बिना किसी FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के चलाया जा रहा था. इसके अलावा खाना को तैयार करने में गाइडलाइन के मुताबिक स्वच्छता नहीं बरती गई थी. आटे को बिना किसी पैकिंग के सीधे रेफ्रिजरेटर में रखा गया था. इतना ही नहीं फ्रिज का दरवाज़ा टूटा हुआ पाया गया. जांच अधिकारियों का कहना है कि डस्टबिन भी खुले रखे हुए थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने नमूने एकत्र किए और उन्हें प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है. वहीं FBO को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसे तुरंत बंद करने को कहा गया है. साथ ही FSS अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत विक्रेता के खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही गई है. 

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