नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एनडीटीवी से ऋण पुनर्भुगतान प्राप्त करने में आईसीआईसीआई बैंक की अनियमितता के कथित मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की एक ‘क्लोजर रिपोर्टर’ स्वीकार करते हुए कहा कि यह संतोषजनक लगती है.
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने क्लोजर रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे और सीबीआई तथा शिकायकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह कोई विरोध याचिका दाखिल नहीं करना चाहते क्योंकि वह जांच से संतुष्ट हैं.
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसे स्वीकार कर लिया. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए तर्क संतोषजनक हैं. साथ ही, शिकायतकर्ता ने भी अदालत में यह बताया कि वह जांच से संतुष्ट हैं और इस संबंध में कोई विरोध याचिका दाखिल नहीं करना चाहते.
सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट का मतलब यह है कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. अदालत ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच में कोई अनियमितता नहीं पाए जाने का स्पष्ट संकेत दिया है.
(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)