नई दिल्ली: रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिली, कोर्ट ने रखीं ये शर्ते

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है. अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत […]

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी गई है.

अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि अगर बृजभूषण और तोमर को राहत दी जाती है तो अदालत को कड़ी शर्तें लगानी चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जमानत का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, ”मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं. आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए.

बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. इससे पहले उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई थी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी थी.

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

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