Pan-Aadhaar Linking: पैन को आधार से नहीं कराया लिंक, रुक जाएंगे ढेरों काम… निष्क्रिय हो रहे हैं पैन

Pan-Aadhar Linking: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर आयकर विभाग लगातार लोगों को जागरुक करने का प्रयास करता आया है. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है उनके लिए अब बड़ी समस्या आने वाली है. अगर आप चाहें तो अभी भी पैन-आधार लिंक करा […]

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Pan-Aadhar Linking: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर आयकर विभाग लगातार लोगों को जागरुक करने का प्रयास करता आया है. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है उनके लिए अब बड़ी समस्या आने वाली है. अगर आप चाहें तो अभी भी पैन-आधार लिंक करा सकते हैं अन्यथा आपका सारा बैंक लेन-देन ठप पड़ने वाला है.

बता दें की पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून है और इसके बाद जिसका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसी के साथ आपकी तमाम प्रकार की सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी.

अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है जिसकी रकम 10 हजार रुपए तक हो सकती है. इस दौरान आप बैंक से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं कर पाएंगे. अभी भी आखिरी मौके का लाभ उठाकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है क्योंकि आज पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि है.

हालांकि, इस समस्या से कुछ लोगों को जरा भी परेशान होने की जरूरत नही है. दरअसल आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक यह लिंकंग असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए अनिवार्य नही है. जो लोग भारत के नागरिक नहीं  हैं और जिनकी उम्र 80 वर्ष के पार हो चुकी है उन्हें भी लिंकिंग की जरूरत नहीं है.