Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. बता दें, कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज (18 जनवरी) आरोपी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अतिरिक्त सत्र जस्टिस हरदीप कौर ने आजाद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर उन्हें राहत देना सही नहीं होगा.
दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए मंगलवार (16 जनवरी) को कहा था कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने के काम में शामिल थी. नीलम आजाद ने याचिका में दावा किया है कि जांच के लिए अब उनकी जरूरत नहीं और उन्हें हिरासत में रखने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी.
Parliament Security Breach Case: Patiala House Court of Delhi dismisses the bail plea of accused Neelam Azad
— ANI (@ANI) January 18, 2024
वहीं पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले को लेकर जांच जारी है. और जमानत देने पर यह बाधित होगी. बता दें, कि पिछले साल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया था.
पिछले साल 13 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामना आया था. इस दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में सांसदों की बैठने वाली जगह पर कूद गए थे, और दोनों ने स्प्रे केन के जरिए सदन में धुंआ फैला दिया था. वहीं अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने भी संसद भवन परिसर में तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाते हुए केन के माध्यम से धुआं फैलाया था.
इस मामले में पुलिस ने इन चारों आरोपियों के अलावा ललित झा और महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया था. सभी छह आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं मामले को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरते हुए राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान कीमांग की थी. वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा था कि जांच जारी है.