Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

Delhi News: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला सुनाया है. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी. 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा को आजीवन […]

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Delhi News: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला सुनाया है. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी.

2008 के बटला हाउस एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने 12 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

आरिज खान ने इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है. उस पर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की की हत्या का आरोप है. दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस मामले में आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था. वहीं 14 मार्च 2021 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी. उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि, यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है. हालांकि आरोपी आरिज ने कोर्ट के इस फैसले पर सहमति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर मामला-

दरअसल, दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था. इस एनकाउंटर से एक हफ्ते पहले यानी कि, 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में पांच जगह पर ब्लास्ट हुए थे. इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम को तीन दिन जिंदा बम भी मिले थे.  50 मिनट में हुए इन पांच धमक में करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी.

बाटला हाउस में 18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी. वह इंडियन मुजाहिद दिन के संदीप आतंकियों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई थी जिसमें दो संदिग्ध आजमगढ़ के थे और 2 लोग को और गिरफ्तार किया गया था. हालांकि एक आतंकी फरार हो गया था. मुठभेड़  के दौरान आरोपी आरिज खान भाग निकले हालांकि इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे. इसी मामले में आज आरिज खान को सजा सुनाई गई है.

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