PUNJAB : बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना को नहीं मिली SC से राहत, कही ये बात..

PUNJAB : 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बब्बर खालसा आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है […]

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PUNJAB : 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बब्बर खालसा आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मांमले में केंद्र सरकार भविष्य में उसकी दया याचिका पर विचार कर सकती है। साल 1995 में प्रदेश में पंजाब सचिवालय के बहार हुए धमाके के राजोआना को दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने में देरी को उसकी सजा कम करने की अनिच्छा के रूप में माना जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को राजोआना द्वारा 2020 में दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एमएचए द्वारा सितंबर 2019 में पंजाब को जारी किए गए एक संचार के मद्देनजर उसकी मौत की सजा को 550 वीं जयंती के साथ उम्रकैद में बदलने के लिए जारी किया गया था। गुरु नानक देव का।

पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल राजोआना को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें 1995 में बेअंत सिंह और 16 अन्य मारे गए थे।

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