Punjab Government : ई.टी.ओ बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 मई से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को बढ़ाकर 24 नवंबर 2023 तक कर दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि, ए.पी.उपभोक्ताओं को छोड़कर यह योजना सभी वर्ग के लिए जारी रहेगा. बिजली मंत्री ने आगे बताया कि, इस योजना के तहत बिजली बिलों की बकाया रहता डिफॉल्ट राशि पर देर से भुगतान पर ब्याज 9 प्रतिशत की सामान्य दर के हिसाब से लिया जाएगा. आपको बता दें कि, इस नियम से पहले बिलों की बकाया रहती डिफॉल्ट राशि पर देरी से भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत कंपाउंडेड के हिसाब से लिया जाता था.
बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि, अगर बिजली का कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि 6 महीना या उससे कम है तो कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी. वहीं अगर कनेक्शन काटने की तिथि से कनेक्शन जोड़ने की अवधि 6 महीने या इससे ज्यादा है तो निर्धारित शुल्क सिर्फ 6 महीने के लिए ली जाएगी.
बिजली मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि को एक साल के भीतर चार किस्तों में जमा करना होगा. हालांकि इससे पहले ऐसे सुविधा सरकार की तरह से नहीं दी गई थी.
आपको बता दें कि, इस योजना के तहत पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बिजली बिल भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.