UPSC के बिना अपना नया DGP चुनेगी पंजाब सरकार, अध्यादेश पारित

Punjab News: पंजाब सरकार अब अपना नया डीजीपी स्वयं चुनने की तैयारी में है। नए DGP के चयन के लिए अब तक सरकार को यूपीएससी पर निर्भर होना पड़ता था लेकिन अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। UPSC के बिना डीजीपी चुनने वाला पंजाब देश का तीसरा […]

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Punjab News: पंजाब सरकार अब अपना नया डीजीपी स्वयं चुनने की तैयारी में है। नए DGP के चयन के लिए अब तक सरकार को यूपीएससी पर निर्भर होना पड़ता था लेकिन अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। UPSC के बिना डीजीपी चुनने वाला पंजाब देश का तीसरा राज्य होगा इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यूपीएससी को बाईपास कर चुके हैं।

अब तक राज्य सरकारों को डीजीपी के चयन के लिए योग्य अफसरों की लिस्ट यूपीएससी को भेजनी पड़ती थी। जिसके बाद यूपीएससी तीन नामों को चुनकर वापस राज्य सरकार को देती थी। उन नामों में से राज्य सरकार किसी एक को अपना डीजीपी DGP कर सकती थी।

अब पंजाब सरकार ने जो नया विधेयक पारित किया है उसके मुताबिक UPSC को नाम ही नहीं भेजने पड़ेंगे। पंजाब सरकार अपने स्तर पर राज्य के नए डीजीपी का चयन करेगी। विधानसभा से पारित हुए नए विधेयक के अनुसार डीजीपी के चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति तय करेगी कि नया डीजीपी कौन होगा। इस समिति का नेतृत्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इनके साथ-साथ राज्य की मुख्य सचिव, यूपीएससी के एक नामित सदस्य, पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के एक नामी सदस्य और पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी को इस समिति में शामिल किया जाएगा।

सरकार द्वारा गठित समिति ही 3 लोगों का नाम तय करेगी जिसके बाद सरकार उनमें से किसी एक को अपना डीजीपी बनाएगी। पंजाब सरकार इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा चुकी है लेकिन अभी भी यह राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

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