Punjab News: कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा कवर करने को लेकर पंजाब-हरियाणा शिर्ष अदालत में गुहार लगाई है। उन्होंने कोर्ट से वाई श्रेणी से जेड+ करने की मांग की है। इस याचिका पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्रेंद सरकार ने z+ सुरक्षा प्रदान की थी हालांकि रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद उनसे z+ की सुरक्षा छीन ली गई थी।
कांग्रेस नेता ने अपने याचिका में आगे कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब वह जेल से अपनी सजा काटकर बाहर आएंगे तो उन्हें पहले की सुरक्षा वापस प्रदान की जाएगी। लेकिन जब वह जेल से छूटकर बाहर आए तो उनकी सुरक्षा में कटौती करते हुए y सिक्योरिटी कर दी गई। इन सब के बीच उनके घर में एक अनजान व्यक्ति की घर में घुसने का भी मामला सामने आया था जिसके बाद इस मामले में सिद्धू ने पटियाला में एफआईआर दर्ज कराया था।
27 दिसंबर 1988 को सिद्धू पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से पार्किंग स्थल को लेकर विवाद हो गया था, विवाद इतना बढ़ गया कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मारकर गिरा दिया जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, हालांकि अस्पताल में गुरनाम ने दम तोड़ दिया। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी मौत हार्ट अटैक से बताया गया। इस मामले में सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाना में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ । इसके बाद 1990 में सेशन कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दी थी। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई की गई जिसके बाद मार्च 2022 में रिव्यू पिटिशन पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई।