Punjab News: अब सभी Media प्लेटफॉर्म पर मुफ्त प्रसारित होगी गुरबाणी, पंजाब विधानसभा की मंजूरी

Punjab News: पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन गुरबाणी के मुक्त प्रसारण से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिल गई। पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन एक्ट 2023 पेश किया। जिसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक के तहत सिख […]

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Punjab News: पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन गुरबाणी के मुक्त प्रसारण से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिल गई। पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन एक्ट 2023 पेश किया। जिसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया है।

विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक के तहत सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के सेक्शन 125 में नया सेक्शन जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसके तहत कहा गया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि गुरु की शिक्षा को बिना किसी रूकावट के सभी चैनलों पर मुफ्त में प्रसारित किया जाए। पंजाब सरकार के मुताबिक अभी तक यह अधिकार पीटीसी चैनल के पास था। इस विधेयक के पास हो जाने से कोई भी चैनल मुफ्त में गुरुवाणी का प्रसारण कर सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मेरी विरोध पीटीसी चैनल से नहीं है। मैं पीटीसी को गुरबाणी चलाने से नहीं रोक रहा मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि बाकी चैनलों को भी गुरुवाणी चलाने का अधिकार होना चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा की गुरबाणी सबकी है। इसलिए इसे चलाने का अधिकार सिर्फ एक चैनल को नहीं होना चाहिए बल्कि सभी के पास होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट में लिखा गया है कि हरमंदिर साहिब से गुरबाणी प्रसारित होगी तो उससे आधे घंटे पहले और बाद में कोई विज्ञापन नहीं चलाया जाएगा। भगवंत मान ने कहा की वे चाहते हैं कि जो भी चैनल चलाया जाए उस पर गुरुवाणी आए।