Punjab News: चंडीगढ़ के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर सरकारी जमीन पर बने ढाबे नहीं हटने की बात बताई जा रही है. कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर सुनवाई होने तक के लिए ढाबे को हटाने की बात से मना किया गया है. मालिकों की दर्ज याचिका के आधार पर कोर्ट के द्वारा बीते दिन ये फैसला लिया गया कि अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दिया जाए. मजिस्ट्रेट द्वारा ढाबे हटाने का आदेश जारी किया गया था.
बता दें कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के ठीक सामने एक पार्किंग है. इसके आस-पास कई ढाबे बने हुए है. जिसके कारण विवाद बना हुआ है. चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा 27 जुलाई को ही इन सभी ढाबों को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे. इसकी कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी. वहीं अब इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर हर दिन कई वकील और कर्मचारी से लेकर हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है. इस हालत में उनके लिए कोई अलग व्यवस्था करने की जरूरत है. ढाबे मालिकों का कहना है कि उनको नई जगह जमीन दे देनी चाहिए. इस कार्य के बाद ही इस सारे ढ़ाबों को हटाना सही होगा. कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनेगा इसके बाद कोई फैसला लेगा. फिलहाल ढ़ाबे हटाने के कार्यों पर रोक लगा दी गई है.