Punjab News: पंजाब हाईकोर्ट ने कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने को देखते हुए चेतावनी दी है. इसके लिए उन्होंने राज्य की सरकार को जमकर फटकार लगाइ है. हाईकोर्ट ने सरकार को धरना हटाने का अब आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने इसके लिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार धरना हटाने में सफल नहीं होती है तो, कोर्ट सेना बुलाने में थोड़ी भी देरी नहीं करेगी.
चंडीगढ़ की अराइव सेफ सोसाइटी की तरफ से वकील रवि कमल गुप्ता ने याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया है कि कौमी इंसाफ मोर्चा पंजाबी सिख बंदियों की रिहाई को लेकर मोहाली मार्ग पर मोर्चा लगाकर रास्ते को बाधित कर रखा है. जिसको लेकर पंजाब सरकार से दोबारा जवाब मांगा गया है. कोर्ट का कहना है कि राज्य की सरकार ने आंखों में झूल झोकने का कार्य किया है. सरकार चाहेगी तो बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन को रातों-रात हटा दिया जा सकता है. लेकिन अब तक 200 लोगों को धरना स्थल से नहीं हटा पाई है. राज्य में इसी प्रकार से धरने किए जाएंगे तो, व्यापार पर इसका बहुत असर पड़ेगा. साथ ही राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहेगा.
पंजाब सरकार को अदालत ने चेतावनी देते हुए आखिरी मौका दिया है. उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई होने तक धरना स्थल को खाली करा दिया जाए. दूसरे तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो चुकी है. वहीं इस धरने से अब तक किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है. यदपि शांति तरीके से जुलूस निकाला गया था. वहीं कोर्ट हर बार कहती है कि इस समस्या का हल निकाल दिया जाएगा पर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है.