सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली AAP की याचिका 5 जजों की बेंच के पास भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा दिया गया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया. सुनवाई के दौरान 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस […]

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा दिया गया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया.

सुनवाई के दौरान 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संकेत दिया था कि वो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान बेंच को रेफर कर सकता है. इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था.

हलफनामा में केंद्र सरकार ने अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा था कि संविधान की धारा 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, इसके बावजूद ऐसा मामला राज्य सूची में दर्ज मामला है।

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