Sharad Pawar Vs Ajit Pawar: लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (NCP) बनाम एनसीपी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शरद पवार गुट को बड़ी राहत देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.
इसके साथ ही कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधनसभा चुनावों के लिए पार्टी चिन्ह '‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ का उपयोग करने की अनुमति दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी--शरदचंद्र पवार, चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ को मान्यता देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा और विधनसभा चुनावों के लिए किसी अन्य दल को चुनाव चिन्ह 'तुरहा बजाता व्यक्ति’ आवंटित न करे. इसके अलावा कोर्ट ने अजित पवार गुट से सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. एनसीपी का चुनाव चिन्ह चिह्न ‘घड़ी’ विचाराधीन है और इसका इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के अधीन है.
SC directs EC to recognise Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar, symbol 'man blowing turha' for LS, Assembly polls
— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2024
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को चुनाव संबंधी सभी विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के विचाराधीन होने का एलान करना होगा. कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी मीडिया में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपने सभी अभियान विज्ञापनों में इस बात का जिक्र करने का निर्देश दिया है.