GRAP-3: NCR में बढ़ रहे प्रदूषण पर सख्ती, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन बैन!

GRAP-3: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर GRAP-3 प्रतिबंध लगाए गए हैं. अब दिल्ली-NCR में डीजल बीएस-3 और पेट्रोल बीएस-4 वाहन नहीं चलेंगे. इसके साथ ही निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे. देखें क्या रहेगा बंद

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हाइलाइट्स

  • BS-3, BS-4 गाड़ियां बैन
  • दिल्ली- NCR में बढ़ते पलूशन पर सख्ती

GRAP-3: क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस बीच प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. पिछले दो दिनों में राजधानी का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ा है. शुक्रवार को यह बढ़कर गंभीर स्तर पर पहुंच गया. प्रदूषण के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसका सबसे ज्यादा असर डीजल बीएस-3 और पेट्रोल बीएस-4 वाहनों पर पड़ेगा. इस पर अब रोक लगेगी.

प्रदूषण बढ़ने का कारण हवाओं का कमजोर होना

इसके अलावा निजी निर्माण पर भी रोक रहेगी. सीएक्यूएम के मुताबिक उप समिति ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की. बैठक में मौसम की स्थिति का परीक्षण किया गया. सुबह 10 बजे AQI 397 था. 12 बजे यह बढ़कर 398 और 1 बजे 400 के स्तर पर पहुंच गया. प्रदूषण बढ़ने का कारण हवाओं का कमजोर होना है.

निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. इसमें रेलवे सेवाएं और रेलवे स्टेशन, मेट्रो सेवाएं और स्टेशन, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण और वितरण, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं शामिल हैं. एसटीपी और जल आपूर्ति जैसी स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है.

क्या-क्या प्रतिबंधित

धूल संबंधी कार्य नहीं हो सकेंगे. इनमें खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, संरचनात्मक निर्माण, वेल्डिंग कार्य, विध्वंस, परियोजना स्थल के बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग, कच्चे माल का मैनुअल या कन्वेयर बेल्ट स्थानांतरण, कच्ची सड़कों पर वाहन चलाना, बैचिंग प्लांट, सीवर, पानी आदि शामिल हैं. लाइन के लिए खुली खाई से खुदाई, टाइल्स काटना, पत्थर या अन्य फर्श के सामान काटना, ग्राइंडिंग, पाइलिंग, वॉटर प्रूफिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग पर प्रतिबंध रहेगा.

निर्माण स्थल पर गैर-प्रदूषणकारी कार्य जैसे प्लंबिंग कार्य, बिजली कार्य, बढ़ईगीरी कार्य, इंटीरियर, फर्निशिंग, फिनिशिंग, सजावट आदि किए जा सकते हैं. दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध रहेगा. स्टोन क्रशर बंद रहेंगे. खनन संबंधी गतिविधियां नहीं हो सकेंगी. दिल्ली-एनसीआर शहरों की राज्य सरकारें कक्षा पांच तक के स्कूलों को बंद करने और इससे ऊपर की कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं.

ग्रैप के चार चरण

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III के तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. GRAP कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है.

GRAP का चरण-L तब लागू होता है जब दिल्ली में AQI स्तर 201-300 के बीच होता है.
GRAP का दूसरा चरण तब लागू होता है जब AQI 301-400 के बीच मापा जाता है.

तीसरा चरण तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में AQI 401-450 के बीच होता है.
चौथा चरण तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में AQI का स्तर 450 से अधिक हो जाता है.

और क्या-क्या पाबंदियां?

पत्थर तोड़ने और खनन कार्य पर रोक

गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक

आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध

डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध

वाहन के धुएं पर जुर्माना

हमला, चाकू

तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध