नीट-पीजी 2024 : उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग याचिका खारिज की

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के तीसरे चरण को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका काउंसलिंग के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तीसरे चरण के संदर्भ में दायर की गई थी. 

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Courtesy: social media

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के तीसरे चरण को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका काउंसलिंग के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तीसरे चरण के संदर्भ में दायर की गई थी. 

काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रभाव पर कोर्ट की चिंता

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस प्रकार के आदेश से सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि काउंसलिंग में पहले ही छात्रों ने भाग लिया है और यदि अब कोई बदलाव किया गया तो इसका राज्यों पर दूरगामी असर पड़ेगा. 

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "अगर हम इन तीन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करेंगे, तो हमारे पास 30 और याचिकाएं आ सकती हैं." इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में किसी भी प्रकार के निर्देश देने से इंकार कर दिया. 

काउंसलिंग चरण-3 में अनियमितताओं का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि नीट-पीजी 2024 के एआईक्यू काउंसलिंग के तीसरे चरण की शुरुआत कुछ राज्यों में काउंसलिंग के दूसरे चरण के समापन से पहले हुई थी, जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई. वकील तन्वी दुबे द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य कोटे के कई अभ्यर्थियों को एआईक्यू काउंसलिंग के तीसरे चरण में पंजीकरण करने और सीट प्राप्त करने का मौका मिला, जबकि वे इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अयोग्य थे.

केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा था उच्चतम न्यायालय ने

चार फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र, एनएमसी और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। हालांकि, आज अदालत ने यह फैसला सुनाया कि याचिका को खारिज किया जाता है, और काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. 

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से नीट-पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा. इससे पहले छात्रों और अभ्यर्थियों में काउंसलिंग की अनियमितताओं को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है. 

(इस खबर को भारतवर्ष न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)

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