NEET-UG Row: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी. इसे हम रोकेंगे नही. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ समान्य और सही तरीके से होगा, इसमे डरने की कोई बात नहीं है.
NEET परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच बृहस्पतिवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि एनटीए की तरफ से NEET-UG 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने के फैसले को वापस ले लिया गया है. ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को दोबारा से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोरकार्ड जारी होगा. जिसके नतीजे 30 जून को आएंगे. ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प है कि वह फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिग मे जाना चाहते है.
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को नीट के परिणाम के बाद दाखिल याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया .कोर्ट ने कहा- कि इन याचिकाओ पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. वही NTA ने बताया कि 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा.