New Delhi: आप सांसद स्वाति मालीवाल केस के आरोपी बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने बीते दिन जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं आज यानी 28 मई को फिर कोर्ट में बिभव कुमार की पेशी की गई. इस दरमियान लम्बी चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया.
कोर्ट के अंदर बिभव और स्वाति के वकील ने अपनी-अपनी दलील दी. इस जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने और अगले तीन दिनों के लिए सीएम केजरीवाल के पीए बिभव को कानूनी हिरासत में भेज दिया.
पढ़िए कोर्ट में वकीलों ने अपनी क्या दलील दी
1- बिभव कुमार के वकील ने कहा अनुच्छेद 23 ने हमें प्राइवेसी का अधिकार दिया है. मगर बस एक झूठ के लिए ये कस्टडी मांगी जा रही है.
2- दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि हमको बिभव के मोबाइल फोन का वीडियो देखना है कि उसने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं.
बिभव के वकील ने कहा डिलीटेड डाटा हो जाता है वापस
विभव के वकील ने आगे कहा कि जो एविडेंस क्रिएट किए गए हैं इसको लेकर हर दिन हमारी चिंता बढ़ रही है. टेंपर किया या नहीं किया डीवीआर आपके कब्जे में है, बाकी डिलीट शब्द बहुत आसान बात है. कोर्ट के पास रिकॉर्ड है डिलीटेड डाटा वापस भी लाया जा सकता है. इसके लिए कस्टडी की क्या जरूरत है.
पुलिस क्या सोचती है हम कस्टडी में रखकर जबरदस्ती कुछ भी बोलवा लेंगे. आगे कहते हैं कि मेरी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में मैं न्यायिक हिरासत मे रहू या पुलिस कस्टडी में मै सबूतों से दूर ही रहूंगा. फिर पुलिस कस्टडी की जरूरत क्या है. सांसद को जो भी चोट लगी इसकी रिपोर्ट बीते 16 तारीख को आई.