Tuesday, September 26, 2023
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सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर लगाए गए बैन को 31 अक्टूबर तक टाला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है. सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है कि, आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने इस बात की जानकारी दी है.

डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने कहा कि 1 नवंबर से प्रतिबंधित इंपोर्ट के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड ने घोषणा की कि HSN 8471 के तहत कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात को प्रतिबंधित करने का उसका निर्णय 1 नवंबर, 2023 से लागू होगा.

विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आयात प्रतिबंधों पर 3 अगस्त की अधिसूचना एक नवंबर, 2023 से प्रभावी होगी. डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर तक लाइसेंस के बिना आयात की मंजूरी दी जा सकती है लेकिन 1 नवंबर 2023 से ऐसे सभी प्रोडक्ट को आयात करने के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी.

दरअसल, इससे जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है. इसके लिए डीजीएफटी की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस कुछ ही घंटों में दिया जा रहा है.

इससे पहले डीजीएफटी ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कम्प्यूटर और सर्वर के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.

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