Monday, October 2, 2023
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Waris Punjab De: वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दर्ज की याचिका, पढ़ें पूरी खबर

पुलिस ने अमृतपाल सिंह एंव उसके साथियों पर FIR (एफआईआर) दर्ज कर हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका डाली जिसे कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया.

Waris Punjab De: वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथ उसके साथियों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने सवाल उठा दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी गैरकानूनी कैसे हो सकती है. हाईकोर्ट में दर्ज याचिका उसके साथियों गुरुमीत बुकानवाला, भगवंत उर्फ बाजेके, कुलवंत रावके, बसंत सिंह का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. उन्हें रिहा कर दिया जाए.

पूरा मामला

वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के सहारे अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर 23 फरवरी को हमला कर किया था. अपने साथी तूफान सिंह को हिरासत से छुड़वाने के लिए ये हमला किया गया था. इस दरमियान अमृतपाल के समर्थकों ने बंदूकें एंव तलवार का इस्तेमाल किया था. हमले के समय कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. बीते 15 फरवरी की रात के समय बरिंदर सिंह का अपहरण कर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट किया था. इसी मामले को लेकर पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को हिरासत में लिया था. तूफान सिंह को थाने से छुड़वाने के लिए अजनाला थाने पर हंगामा किया गया था.

अमृतपाल था फरार

पुलिस ने अमृतपाल सिंह एंव उसके साथियों पर FIR (एफआईआर) दर्ज की थी. वहीं जब पुलिस अमृतपाल को हिरासत में लेने गई तो वह भाग निकला. जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी खोज कर रही थी. पंजाब से हरियाणा तक राजस्थान से उत्तरप्रदेश, दिल्ली तक छापा मारा लेकिन उसका पता नहीं चला. वहीं बाद में 23 अप्रैल 2023 को पुलिस ने अमृतपाल सिंह को रोडे गांव से हिरासत में ले लिया था.

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