क्या है 'गुजरात वाहली डिकरी योजना', बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

Gujarat Vahali Dikri Yojana 2024 : आपने मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना का नाम जरुर सुना होगा जिसके तहत बालिकाओं को 143000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. गुजरात सरकार ने भी अपने राज्य की लड़कियों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए 110000 रुपए प्रति बालिका देने का फैसला किया है. इस योजना का नाम गुजरात वाहली डिकरी योजना है.

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Courtesy: social media

Gujarat Vahali Dikri Yojana 2024 : राज्य की बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली एक योजना है. इस योजना के माध्यम से गुजरात की सभी पात्र लड़कियों को उनकी शिक्षा तथा विवाह के लिए 110000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. यह रुपए लाभार्थी को तीन किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें 4000 रुपए की पहली किस्त का प्रारंभ बालिका के कक्षा 1 में एडमिशन लेने से शुरू होता है। इसकी आखिरी किस्त तब दी जाएगी जब लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करे या फिर विवाह करे।

जन्म से लेकर 18 वर्ष तक मिलेगी मदद

‘वहाली दीकरी योजना’ एक ऐसी योजना है, जिसके लाभ वर्ष 2025-26 से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि योजना के प्रावधान ही कुछ ऐसे हैं कि लाभार्थी बेटियाँ लाभ प्राप्ति के योग्य कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद ही बनती हैं. इस योजना की लाभार्थी बेटियों को 18 वर्ष की आयु होने तक 4 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी.

प्रावधान से अधिक राशि का आवंटन

राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकने और कन्या शिक्षा , महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से अगस्त-2019 में ‘वहाली दीकरी योजना’ लॉन्च की थी.महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में 2 अगस्त, 2019 को या उसके बाद जन्मीं बेटियों को शामिल किया गया है. राज्य सरकार ने योजना के लिए 2019 से 2023-24 के दौरान कुल 460.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, परंतु सरकार ने प्रावधान से अधिक यानी अब तक 494.14 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.

3 संतानों तक ही मिलेगा लाभ

‘वहाली दीकरी योजना’ के जरिये राज्य सरकार 2 लाख रुपए या उससे कम आय वाले निर्धन परिवारों की बेटियों को शिक्षा औक विवाह तक के अवसरों पर सहायता करती है, परंतु योजना का लाभ उन्हीं दम्पतियों को मिल सकेगा, जिनकी अधिकतम् 3 संतानें ही हों. दम्पति की 3 संतानों में एक, दो या तीनों बेटियाँ होंगी; तो भी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इस प्रावधान के जरिये सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है.

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