MCC Directives: दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिनों का समय बचा है. चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को चुनाव की तारीख और उसके नतीजे की तारीख की घोषणा कर दी गई. साथ ही चुनाव आयुक्त ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी किया जाएगा. वहीं चुनाव आयुक्त द्वारा नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी बताई गई है.
वहीं नामांकन की जांच की तारीख 18 जनवरी होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है. चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी हो जाएगी. जिसके बाद दिल्ली में मॉडल कोड ऑप कंडक्ट लागू हो गया.
दरअसल में जब कहीं भी चुनाव की घोषणा होती है तो वहां तारीख की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है. इस प्रकार से दिल्ली में आचार संहिता लागू हो चुका है. जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है.
आचार संहिता लगने के बाद चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आपसी नफरत या तनाव पैदा हो. साथ ही इस दौरान किसी भी उम्मीदवार और पार्टी को बिना किसी प्रूफ के किसी अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा पार्टी या उम्मीदवार किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय से सूचित करेंगे. जिससे की पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके.
वहीं वोटिंग के दिन सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे. जिससे की शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके. साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मतदान के दिन और उससे पहले चौबीस घंटों के दौरान पार्टियों को जनता के बीच शराब या पैसे ना बांटने की सलाह दी जाती है. साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद से किसी भी मंत्री और अधिकारी को वित्तीय अनुदान की घोषणा और वादा करना मना होता है.
अगर किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है. गंभीर मामलों में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक वेबसाइटों पर निर्वाचित सरकार या किसी अन्य पार्टी के राजनेताओं की तस्वीरें और संदर्भ प्रदर्शित करने पर रोक लगाते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए है.