Punjab Government Scheme: मान सरकार ने पास किया पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) बिल, आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

पंजाब विधानसभा ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित कर दिया है. इस संशोधन से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी. इस बिल से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

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Courtesy: Social Media

Punjab Government Scheme: पंजाब विधानसभा ने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एनओसी की प्रथा को खत्म करना है. इस संशोधन से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी. इस बिल से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याएं दूर होंगी, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन आरोपियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में किसी ने भी 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर के माध्यम से अनुबंध किया है उस क्षेत्र के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी.

नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई

इस बिल के आने के बाद इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार के पास करवा सकता है. ऐसे क्षेत्र को पंजीकृत करवाने के संबंध में यह छूट सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की गई तिथि तक लागू होगा. इस प्रकार के बिक्री दस्तावेज की सूचना रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जाएगी.

इस एक्ट के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट और कोई अन्य प्रमोटर, जो बिना किसी उचित कारण के, एक्ट की धारा-5 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, जिसे 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है.

अवैध कॉलोनी की बसाहट पर लगेगा ब्रेक

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइज़र ने लोगों को हरा-भरा सपना दिखाकर लूटा और उन्होंने बिना मंजूरी के कॉलोनियों को बेच दिया, जबकि ये कॉलोनियां स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूर लोग इन कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं हासिल करने के लिए परेशान होते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को गलती से अवैध कॉलोनियों में लगा दिया. उन्होंने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण समस्याओं में फंस गए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइज़र को शरण देने वाले नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी.