Punjab News: देश में कई त्योहार आने वाले हैं. जैसे दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस, नया साल. इन सभी त्योहारों में लोग आतिशबाजी करने के लिए पटाखे का उपयोग करते हैं. ऐसे में पंजाब सरकार ने इन त्योहार में केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है. पंजाब में पटाखे की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है और किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दी गई है.
इस समय तक कर सकते हैं आतिशबाजी-
पंजाब सरकार दिवाली , गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर केवल कम प्रदूषण वाले पटाखे को जलाने का आदेश दिया है. सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दिवाली में रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं. तो वहीं गुरु पर्व पर सुबह 4:00 बजे से शुबह 5 बजे तक, क्रिसमस की पूर्व संध्या रात 11:55 से 12:30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं. पंजाब में पटाखे की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर को भी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.
पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह हेयर ने पंजाब के लोगों से सामुदायिक रूप से पटाखे जलाने को प्रोत्साहित करने की अपील की है. साथी उन्होंने कहा कि, दिवाली ग्रुप पर वह क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का तिवारी सीजन नजदीकी आ रहा है इस दौरान वैज्ञानिक विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल कम प्रदूषण वाले पटाखे की अनुमति देगा.
पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि राज्यों में लड़ी पटाखों को बनाने, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है की, मंजूरी हासिल पटाखे की बिक्री केवल लाइसेंस सुधा व्यापारियों के जरिए ही की जाएगी.